Today Breaking News

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, गैंगस्टर मामले में आरोपी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/मऊ. मऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से गैंगस्टर के आरोपित सदर विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जनपद न्यायाधीश ने इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह तथा प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने के बाद आदेश पारित किया। इस मामले में आवेदक की तरफ से बहस की गई कि विधायक ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए डीएम से अनुशंसा की थी। बाद में पता चला कि उन सभी के पते गलत थे। जबकि उनके पतों की जांच के उपरांत शस्त्र लाइसेंसस जारी किया गया था।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि अभियोजन द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। यदि प्रस्ताव में कुछ गलत रहता तो जिलाधिकारी जांचोपरांत निरस्त कर देते। वहीं डीजीसी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया तथा हत्या, हत्या के प्रयास, एनएसए व मकोका तथा धोखाधड़ी से संबंधित कुल 49 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया। यह मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। फर्जी शस्त्र लाइसेंसस मामले में कुल छह अन्य लोग आरोपित बनाए गए हैं। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मुख्तार अंसारी गिरोह का 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कब्जा

पूरे प्रदेश में मुख्तार अंसारी गिरोह सहित अपराधियों के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने अभियान छेड़ रखा है। अभी तक जनपद में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गिरोह के लगभग 50 करोड़ की संपत्ति को जहां सील किया है तो गिरोह के कई दर्जन लाइसेंसी शस्त्र भी निलंबित किए जा चुके हैं। इधर, गुरुवार को समाजसेवी छोटेलाल गांधी ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर मुख्तार अंसारी गिरोह पर 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। बताया है कि जनपद में 10 बीघा धार्मिक भूमि पर गिरोह के सदस्य प्लाटिग कर बेच रहे हैं। छोटेलाल गांधी ने गिरोह पर कार्रवाई की मांग की है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगा।

'