Gram Panchayat Sahayak Bharti 2021: 58 हजार ग्राम पंचायत सहायक पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त तक है मौका, फार्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
Gram Panchayat Sahayak Bharti 2021: गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने राज्य में 10वीं और 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही ग्राम पंचायत सचिवालय में लगभग 58 हजार पंचायत सहायक की तैनाती की जानी है। पंचायत सचिवालय की देख रेख और अन्य कामों के लिए पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री आपरेटर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए दो अगस्त से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है जो 17 अगस्त तक जारी रहेगी।
18 से 23 अगस्त तक डीपीआरओ व ब्लाक कार्यालय में मिले आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत में मिले आवेदनपत्रों की मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रशासनिक समिति के अनुमोदन के बाद जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सात सितंबर तक उनका परीक्षण करके संस्तुति करेगी। ग्राम पंचायतों में आठ से दस सितंबर तक चयनितों को नियुक्तिपत्र वितरित किया जाएगा।ये भी पढ़े: Lekhpal Bharti 2021: लेखपाल भर्ती के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी, नहीं है तो कर दें अप्लाई
पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री आपरेटर के पदों पर होने वाली भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों को और अधिक जानकारी पंचयाती राज विभाग उतर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है। इस भर्ती में आफलाइन माध्यम से फार्म भरे जा रहे हैं, जिसमें दसवीं, बारहवीं, और अन्य जरूरी दस्तावेजों को नत्थी कर अपने ब्लाक या प्रधान के पास जमा करना होगा। इस आवेदन फार्म में 100 रुपये के स्टाम्प में सत्यापन प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करें वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को निरस्त भी किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक आवेदन फार्म प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के आधिकारिक वेबसाइट panchayatiraj.up.nic.in से आवेदन फार्म डाउनलोड कर अपनी संपूर्ण जानकारी दर्ज कर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित पते पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस भर्ती में खास बात यह है कि जिस गांव में ग्राम प्रधान जिस जाति का है, उसी जाति का पंचायत सहायक भी होगा, बशर्ते वह ग्राम प्रधान का परिजन या रिश्तेदार न हो। इसके अलावा के कोविड-19 के मृतकों को वरीयता क्रम में सबसे पहले रखे जाने का भी प्राविधान किया गया है। ये भी पढ़े : 15 हजार से ऊपर कमाने वाले के साथ दुर्घटना होने पर कैसे मिलते हैं ESIC बीमा के 7 लाख रुपए, यहां जाने