गाजीपुर न्यायालय ने तीन आरोपियो को सुनाई आजीवन कारावास समेत दो-दो लाख रूपये जुर्माने की सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सुभाष बिंद हत्याकांड में हत्या के तीनो आरोपियो को कोर्ट ने आजीवन कारावास समेत दो-दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि सेकेण्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट के विद्वान न्यायधीश दुर्गेश पांडेय ने सुभाष बिंद हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियो को यह सजा सुनाई है। उन्होने बताया कि 28 जुलाई 2015 के रात में सुभाष बिंद की गला रेंतकर हत्या कर दी गयी थी।
घटना के संदर्भ में दिलदानगर थाने में अपराध संख्या 392/15 के अंर्तगत जमशेद खां, सरवर व इजहार खां के खिलाफ पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायधीश ने तीनो आरोपियो पर दोष सिद्ध पाया और आजीवन कारावास व दो-दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।