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अब पीओएस मशीन के माध्यम से की जाएगी उर्वरकों की शत-प्रतिशत बिक्री, इस नंबर पर करें शिकायत दर्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. उर्वरकों की आपूर्ति एवं कृषकों को निर्धारित दरों पर उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए। 

जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक के थोक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नालेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाए। इससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके।

कृषकों को उसके जोत-बही एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी भूमि को ध्यान में रखते हुए उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए एवं रेटबोर्ड, स्टाक बोर्ड अवश्य लगाएं। कहा कि उर्वरक विक्रेता वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

अगर कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक यथा यूरिया के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्राविधान अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अगर पीओएस मशीन में कोई खराबी है तो फोन नंबर 0548-2221295 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया कि उर्वरक क्रय के लिए अपना आधार साथ अवश्य लाएं और आवश्यकता के अनुरूप ही क्रय करें।

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