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उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम 58,189 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर, जानें- किस तरह की सुविधाएं होंगी लागू

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जनसुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह भी होंगी। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर लागू करने जा रही है, इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने माडल सिटिजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा।

यूपी में गांवों की सरकार बन चुकी है यानी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव हो चुका है। जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के बाद ही सरकार ने विकास के लिए धन देने का ऐलान कर दिया। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। प्रदेश सरकार अब 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता हो कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटिजन चार्टर के तहत हो रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायतीराज विभाग सहित सभी जनपदों को आदेश कर दिया है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटिजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटिजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जनसुविधाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतें अपनी सहूलियत से उसे अपना सकती हैं। यह कार्य हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा होना है। ग्राम पंचायतों को स्वाधीनता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटिजन चार्टर की सूची और निस्तारण की अवधि की सूचना चस्पा करनी होगी।

इस तरह की सुविधाएं होंगी लागू

सेवा का नाम : जमा करने वाले दस्तावेज : सेवा का शुल्क : समय सीमा : किससे करें संपर्क : संबंधित अफसर

1. जन्म प्रमाणपत्र : आवेदनपत्र आइडी : पांच रुपये : अधिकतम एक माह : ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान : सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ।

2. मृत्यु प्रमाणपत्र : आवेदनपत्र, आइडी, मृत्यु के साक्ष्य, पांच रुपये : अधिकतम एक माह-ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान : सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ।

3. परिवार रजिस्टर की नकल व पंचायत के अन्य अभिलेख लेना : आवेदनपत्र, आइडी, परिवार के सदस्यों का विवरण : पहले पांच पृष्ठ तक पांच रुपये व एक प्रति पृष्ठ : तीन दिन : ग्राम पंचायत सचिव : सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ।

4. ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध : आवेदनपत्र, आइडी : नि:शुल्क : तीन दिन : ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान : सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ।

5. मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना : आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या : नि:शुल्क : तीन दिन : ग्राम रोजगार सेवक व प्रधान : खंड विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी।

पंचायतें कर सकती संशोधन : शासन ने मॉडल सिटिजन चार्टर में प्रशासनिक, विकास, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता-साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसके अलावा अन्य सुविधाएं दे सकती हैं।

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