साइलेंसर बदलने पर वर्कशाप में सीज ही होगी बुलेट, सूचना न देने और छिपाने पर डीलर का निलंबित होगा लाइसेंस
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. अब बुलेट का साइलेंसर बदलकर सड़कों पर चलना आसान नहीं होगा। साइलेंसर बदलने पर एजेंसी वर्कशाप में बुलेट की सर्विसिंग नहीं होगी। एजेंसी कर्मी की सूचना पर वर्कशाप में ही बुलेट को सीज कर दिया जाएगा। सूचना न देने और छिपाने पर डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
तीन दिन में जवाब नहीं देने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बुलेट के सभी डीलरों को इस आशय का आदेश जारी किया है।
किसी भी गाड़ी का मानक कंपनी तय करती है। कुछ लोग मनमाने तरीके से गाडिय़ों में बदलाव करने के साथ तेज आवाज के हार्न, हूटर और दो पहिया वाहनों में साइलेंसर बदल देते हैं। कई गाड़ी मालिक बुलेट में तेज आवाज या गोली की तरह आवाज देने वाले साइलेंसर लगा रखे हैं। अचानक तेज आवाज होने से राहगीर डर जाते हैं। इससे अक्सर हादसे भी होते हैं।
हार्ट अटैक का रहता है खतरा
मंडलीय अस्पताल के हदयरोग विशेषज्ञ डा. अंजन श्रीवास्तव का कहना है कि बुलेट में तेज आवाज का साइलेंसर लगने या गोली तरह की अचानक आवाज निकलने से कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है। बीमार लोग भी अचानक तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
प्रवर्तन अधिकारी रखें बुलेट पर विशेष नजर
आरटीओ ने यात्रीकर अधिकारी कौशलेंद्र ङ्क्षसह, केएल गुप्ता, मिथिलेश ङ्क्षसह और केकी मिश्रा को निर्देश दिया कि सड़क वाहनों की चेङ्क्षकग करने के साथ बुलेट पर विशेष नजर रखें। बुलेट चालक यदि साइलेंसर में बदलाव किया है तो जुर्माना के साथ जरूरत पड़े तो उसे सीज करें। अनुमन्य साइलेंसर लगवाने का प्रमाण पत्र देने पर ही गाड़ी को अवमुक्त करें।
अचानक होगी सीसीटीवी फुटेज की जांच
प्रवर्तन परिवहन अधिकारी बुलेट एजेंसी में अचानक जांच करेंगे कि सर्विसिंग के लिए खड़ीं बुलेट में से कितने में बदलाव किया गया है। एजेंसी कर्मी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसकी जांच सीसीटीवी फुटेज देखकर किया जाएगा। गलत सूचना पकड़ में आने पर कार्रवाई होगी।
बुलेट की जांच करने के लिए आदेश जारी किया गया
डीलरों को सर्विसिंग के लिए आने वाली बुलेट की जांच करने के लिए आदेश जारी किया गया है। यदि उसमें बदलाव या तेज आवाज के साइलेंसर लगे हों तो सर्विस नहीं करने को कहा गया है। इसकी सूचना तत्काल परिवहन कार्यालय को देने की हिदायत दी गई है।-यूबी सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन)