Ghazipur: जिलाधिकारी ने इन ईंट-भट्ठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश दिया
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जिला उद्योग बंधु व स्वरोजगार बंधु की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता रायफल क्लब सभागार में हुई। इसमें जिलाधिकारी ने उप्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त संचालित ईंट-भट्ठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य पर्यावरण अधिकारी उप्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बंदी आदेश का अनुपालन कराये जाने और इसकी सूची संबंधित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया। पीसीएफ के जिला प्रबन्धक की अनुपस्थित के कारण उनसे संबंधित प्रकरण पर चर्चा नहीं हो सकी।
बुधवार को बैठक में केन्द्र सरकार की क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत स्थापनाधीन सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए एसपीवी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और अन्य औपचारिकतायें शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए निर्देशित किया। औद्योगिक स्थान नंदगंज में विचाराधीन भूखण्ड बी-2 आवटिंत मंजू यादव को उद्यम स्थापना के लिए 3 माह अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया।
उन्होंने उप्र. सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के तहत उद्यमियों को नये उद्यम की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति, अनापत्ति प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर आवेदन पत्र की प्रति उपायुक्त उद्योग कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इससे कि उक्त अधिनियम अनुसार अनुमन्य अनुमति व अनापत्ति के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र 72 घंटें के अंदर जारी कराया जा सके। इकाई आगामी 1000 दिन में आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण कर अंतिम रूप से अनुमति, अनापत्ति एवं अनुमोदन प्राप्त कर सके।
उद्यमीगण निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर अनुमति, अनापत्ति व लाइसेंस, पंजीयन आदि प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी की ओर से संबंधित विभागों को निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन, शिकायतों का निस्तारण समय सीमा अंतर्गत पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। शिशिक्षु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत जनपद के राजकीय व निजी प्रतिष्ठानों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए रखे जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को दिया।