सावधान! गाजीपुर जिले में धारा 144 लागू हो गया है; यहाँ पढ़े दिशा निर्देश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने सूचित किया है कि इस वर्ष हिन्दू समुदाय का पवित्र श्रावण मास दिनांक 25-07-2021 से प्रारम्भ हो गया है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु ( कांवड़िये ) गंगा जी से जल भरकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। श्रावण के अन्तिम सोमवार का काफी महत्व होता है।
अब श्रावण का चौथा व अन्तिम सोमवार दिनांक 16-08-2021 को पड़ेगा। इस अवसर पर जगह-जगह पर शिवालयों पर मेले का आयोजन भी होता है , जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है । वर्तमान समय में कोविड-19 के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए कावड़ यात्रा पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है। फलतः जनपद कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। साथ ही दिनांक 15-08-2021 को स्वतंत्रता दिवस, चन्द्र दर्शन के अनुसार दिनांक 19-08-2021 को मुस्लिम सम्प्रदाय का पर्व मुहर्रम, दिनांक 22-08-2021 को रक्षाबंधन, दिनांक 30-08-2021 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 14 / 15-9-2021 को विजयादशमी तथा दिनांक 19.09.2021 को मुस्लिम सम्प्रदाय का पर्व बारावफात का त्यौहार मनाया जायेगा।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा – अर्चना की जाती है तथा कहीं – कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है । मुस्लिम सम्प्रदाय के मुहर्रम का त्यौहार दिनांक 10-08-2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 07-09-2021 तक मनाया जायेगा। उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। उन्होने आदेशित किया है कि परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूँ।
तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे।कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होगे ,कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़- फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा।
दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, कोई भी व्यक्ति डी0जे0 लेकर न तो चलेगा और न ही डी0जे0 का स्वामी किराये पर देगा, उपरोक्त त्यौहारों के अवसर पर जनपद के समस्त ढाबे, जो सार्वजनिक मार्ग पर स्थित हैं, उन पर समस्त खाद्य सामग्रियों की रेट सूची न लगाना दण्डनीय होगा । मुहर्रम एवं बारावफात त्यौहार के दिन पशुओं ( सुअर ) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा । उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 23-07-2021 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।