माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में फरार पांच आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/बाराबंकी. माफिया मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस ने फरार पांच आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। एसपी ने कहा कि इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस का प्रयोग करने वाले अन्य आरोपी भी पुलिस की रडार पर हैं।
दो अप्रैल को कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस का प्रकरण 31 मार्च को चर्चा में आया। 31 मार्च को पंजाब जेल में बंद रहे पूर्वांचल के विधायक मुख्तार अंसारी को मोहाली जेल से पेशी पर जब बाराबंकी में पंजीकृत एम्बुलेंस से पेशी पर ले जाया गया तो मामला सुर्खियों में आया। इसके बाद बाराबंकी पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। आनन-फानन एम्बुलेंस के पंजीकरण की फाइलें खंगालीं। डा. अलका राय के बाराबंकी के पते पर वोटर आईडी के आधार पर पंजीकरण कराया गया था। इसकी जांच हुई तो वोटर आईडी भी फर्जी पाई गई जिस पर शहर कोतवाली में डा. अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में एसपी ने एसआईटी गठित की थी। जांच के बाद अब तक मुख्तार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पांच आरोपी फरार चल रहे हैं जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है।
पांचों फरार आरोपियों पर इनाम घोषित
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस ने फरार पांचों आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इसकी जानकारी एसपी यमुना प्रसाद ने दी। एसपी के अनुसार वारदात में बांदा जेल में निरुद्ध विधायक मुख्तार अंसारी सहित 13 लोगों के अब तक नाम सामने आए है। सात को जेल भेजा जा चुका है। पांच फरार आरोपियों में अफरोज, फिरोज, जफर, सुरेंद्र कुमार व मंसूर अंसारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। इनकी तलाश में पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमों ने छापेमारी तेज कर दी है। एसपी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल वह सभी लोग पुलिस की रडार पर हैं जिन्होंने एम्बुलेंस का इस्तेमाल असलहे आदि लाने-ले जाने के लिए किया है। एसपी ने बयान में कहा कि इस मामले में आरोपी विधायक प्रतिनिधि मुजाहिद व राजनाथ यादव का पुराना अपराधिक इतिहास भी सामने आया है।
बाराबंकी में मो.जाफरी उर्फ शाहिद की जमानत खारिज
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में कोर्ट ने जेल में बंद मो. जाफरी उर्फ शाहिद की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। अपर जिला जज नित्यानंद श्रीनेत की अदालत में शुक्रवार को मो. जाफरी उर्फ शाहिद की जमानत अर्जी वकील द्वारा पेश की गई। जिस पर एडीजीसी अमित अवस्थी ने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी को लेकर आने-जाने वाली एम्बुलेंस को फर्जी पते पर खरीदने के साथ फर्जी आईडी तैयार करने जैसे गंभीर अपराध का जाफरी मास्टर माइंड है। इसके जमानत पर छूटने से मुकदमें की विवेचना प्रभावित हो सकती है जिस पर कोर्ट ने जाफरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।