Ghazipur: महज 50 रुपये में 2 लाख का बीमा, 5 लाख का इलाज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. महज 50 रुपये में दो लाख का बीमा और पांच लाख रुपये तक का इलाज असंगठित मजदूरों के जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। नौ जून से संचालित इस बीमा को कराने के लिए जनसेवा केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। श्रमिकों को केवल आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक की फोटो की कापी व मोबाइल लेकर जाना पड़ेगा।
प्रदेश की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना लाई है। श्रम मंत्रालय की ओर से असंगठित श्रेणी के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दो लाख रुपये तक जीवन बीमा कवर के रूप में श्रमिक व उनके परिवार को दिलाया जाएगा। पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के यह श्रमिक व उनके परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महज दस रुपये प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम पांच साल के लिए भुगतान करना होगा। यह एक साथ 50 रुपये देने होंगे। दस रुपये पंजीयन शुल्क भी देना होगा। इसके बाद एक्सीडेंटल बीमा मृत्युपरान्त संबंधित नामिनी को मिलेगा। पांच लाख रुपये का बीमा का भी लाभ मिलने लगेगा।
45 प्रकार के कामगार करा सकते हैं अपना पंजीकरण
इस योजना में कुली, समाचार पत्र वितरक, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी विक्रेता, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी भी लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद ने दी। बताया कि जनरेटर, लाइट उठाने वाले, कैटरिग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज कर्मकार, परिवार में लगे कामगार, ढोल बजाने वाले, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी, बत्तख पालन में लगे 45 प्रकार के कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं।