Ghazipur: मुख्तार अंसारी के 14 दिन के रिमांड को शीघ्र तामिला कराएगी गाजीपुर पुलिस
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी दो असलहों को जमा न करने के मामले में मुहम्मदाबाद पुलिस मुख्तार अंसारी के 14 दिन के रिमांड को पुलिस तामिला कराएगी। गुरुवार को वर्चुअल सुनवाई में विवेचक के आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुहम्मदाबाद ने स्वीकृत कर लिया है।
आर्म्स एक्ट के अभियुक्त मुख्तार अहमद अंसारी के एक शस्त्र का लाइसेंस 29 मार्च 1996 और दूसरे शस्त्र का लाइसेंस 23 फरवरी 2017 को डीएम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अब तक उन्हें जमा नहीं कराया गया और न ही थाने को कोई इसकी सूचना दी गई। विवेचक अतिरिक्त निरीक्षक रामकवल यादव ने न्यायालय में रिमांड के लिए अर्जी दी थी। इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेशी हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 14 दिन के रिमांड के तामिला का आदेश जारी किया। प्रभारी निरीक्षक अशेषनाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय का आदेश शीघ्र ही बांदा जेल को तामिल कराया जाएगा।
गाजीपुर में मुख्तार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई
कोतवाली पुलिस ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, साले अनवर शहजाद व सरजील रजा के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत बुधवार की शाम कार्रवाई करते हुए उनकी आडी कार कुर्क की। कार की कीमत करीब 31 लाख रुपये आंकी गई है। लगातार हो रही कार्रवाई से माफिया गिरोह सकते में हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रताप सिंह के आदेश व पुलिस कप्तान डा ओमप्रकाश सिंह के निर्देशन में सैय्यद बाड़ा मोहल्ला स्थित आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के ससुराल शाम को सीओ तेजस्वी चावल व कोतवाल विमल मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे। मुनादी कराकर कुर्क करने की कार्रवाई की। कोतवाल विमल मिश्रा ने बताया कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से कार लिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रो आफ्शां अंसारी, अनवर शहजाद व सरजील रजा हैं। पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है।