गाजीपुर जिले में दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जारी, जाने पात्रता
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000.00/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000.00/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000.00/- धनराशि प्रदान की जाती है।
पात्रता
1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
2- दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत् वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइल सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।