4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा! जानिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किस गलती पर कितना लगेगा चालान
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. New Motor Vehicle Act 2021: भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार में 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
जानिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किस गलती पर कितना लगेगा चालान
यातायात के नियम का उल्लंघन पुराना चालान / जुर्माना नया चालान / जुर्माना
सामान्य 100 रूपये 500 रूपये
- सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रूपये 500 रूपये
- यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना 500 रूपये 2,000 रूपये
- बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना 1,000 रूपये 5,000 रूपये
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रूपये 5,000 रूपये
- योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना 500 रूपये 10,000 रूपये
- सामान्य से अधिक वाहन पर कुछ नहीं 5,000 रूपये
- अधिक गति होने पर 400 रूपये 1,000 रूपये
- खतरनाक ड्राइविंग होने पर 1,000 रूपये 5,000 रूपये तक
- शराब पी कर गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये 10,000 रूपये
- तेजी / रेसिंग करने पर 500 रूपये 5,000 रूपये
- बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5,000 रूपये तक 10,000 रूपये तक
- एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) कुछ नहीं 25,000 से 1 लाख रूपये तक
- ओवरलोडिंग होने पर 2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये
- यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री
- सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये
- 2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर 100 रूपये 2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
- हेल्मेट्स नहीं लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
- इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये
- बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर 1,000 रूपये 2,000 रूपये
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर कुछ नहीं
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये
3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.
4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.