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Ghazipur: बिना परमिशन के कुश्ती-दंगल कराने पर 88 लोगों पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मलहपुरा धरम्मरपुर में बिना परमिशन के 18 मई को मंदिर लोकार्पण पर कुश्ती-दंगल कराना आयोजकों को भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने कोरोना महामारी अधिनियम का उल्लंघन पाते हुए 8 नामजद व करीब 80 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया है।

करंडा क्षेत्र के मलहपुरा धरम्मरपुर में मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम पर गांव के लोगों ने कुश्ंती-दंगज का आयोजन रखा था। पर इसके आयोजक यह भूल गये कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखा है, जिससे तेजी से फैल रहे संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके और लोगों को इससे बचाया जा सके। पूरे जनपद में धारा-144 सीआरपीसी व कोरानो महामारी के दृष्टिगत नियम लागू है। चार लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही भीड़भाड़ किया जाना है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना अति आवश्यक है। पर मंदिर लोकार्पण के दिन 18 मई को गांव के लोगों ने कोरोना महामारी के नियम को दर किनार कर इस दिन कुश्ती-दंगज का आयोजन कर दिया। हालांकि, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी हुई, तो तुरंत हरकत में आ गयी और इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर ग्राम मलहपुरा धरम्मरपुर में पहुंचकर मंदिर लोकार्पण के समय कुश्ती-दंगल करवाने वाले आठ नामजद व करीब 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गयी। हालांकि, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, पुलिस तलाश में लगी थी।

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