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वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध, कई गतिविधियों को मिली प्रशासनिक छूट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. वाराणसी जिले में 15 अप्रैल तक जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। वहीं चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी, इस दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व मुख्यालय पर बने रहेंगे। परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। 

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर जारी एवं लागू किये गये निषेधाज्ञा आदेश के क्रम में वर्तमान में "नोवल कोरोना वायरस" का संक्रमण जनपद में पुनः बढ़ जाने के कारण उस पर नियंत्रण हेतु महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनपद वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में आज गुरुवार से 15 अप्रैल की रात्रि तक आदेश पारित किया गया है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।


जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेशानुसार रात्रिशिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। इस दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व मुख्यालय पर बने रहेंगे। किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन- 2021 ड्यूटी या कोविड ड्यूटी हेतु किसी भी समय बुलाया जाता है, तो तत्काल वह अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना मोबाईल नम्बर भी हमेशा ऑन रखा जायेगा तथा आने वाले कॉल को रिसीव किया जायेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व के शासनादेश के अनुसार पंचायत निर्वाचन के प्रचार हेतु पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग आदि विभागों के समस्त प्रकार के पार्क, स्टेडियम व अन्य निजी पार्क प्रातः छह बजे से पूर्व नहीं खोले जाएंगे। घाटों पर समस्त प्रकार की आरतियां सूक्ष्म रूप से की जायेगी और इसमें जन-सामान्य द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जायेगा। आरतियां केवल पारंपरिक आयोजकों द्वारा ही सूक्ष्म रूप से की जाएंगी। प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतक 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक बार में इकट्ठे नहीं होंगे।जनपद वाराणसी के समस्त शासकीय, निजी कार्यालय, केंद्रीय सरकार व विभागों के कार्यालय, निजी चिकित्सालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, बड़े धार्मिक स्थल, दुकानों आदि पर (जहां ज्यादा संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना-जाना होता हो) कोविड हेल्प डेस्क लगाया जाना तथा इस कोविड हेल्प डेस्क पर उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत कोविड हेल्प डेस्क पोस्टर व सामान्य जानकारी के निर्देश का विवरण लगाना अनिवार्य होगा।


इसके साथ ही कोविड हेल्प डेस्क पर शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी जो प्रत्येक आगंतुक का तापमान व ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियगित रूप से मास्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा व आगंतुकों से सम्पर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल रकैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिसटेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा इसका उल्लंधन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत जारी किये हैं। आदेश की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

 
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