Ghazipur: तोप, त्रिशूल और बंदूक से लैस हुए पंचायत चुनावी मैदान के रणबांकुरे
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद बुधवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही शेष प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चिन्हों में से कोई एक निशान मिलते ही उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। तोप, त्रिशूल, बंदूक, गदा आदि चुनाव चिन्हों के साथ मैदान में उतरा हर योद्धा मतदाताओं को लुभाने में जुट गया है लेकिन किसके सिर जीत का ताज सजेगा, इसका फैसला तो दो मई को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण कर दिया गया है। प्रतीक चिन्हों के आवंटन में आयोग ने हर श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रतीक चिन्ह भेजा है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य अनार, अलाव और आदमी, अंगूठी, आटा चक्की, ईंट, कड़ाही, कांच का गिलास, चकला बेसन, पानी का जहाज, प्रेस, फ्राक, भगौना, कुंआ, केले का पेड़, गुल्ली डंडा, गेंद-हाकी, रेल का इंजन, लड़का-लड़की, लेटर बाक्स, शहनाई, सरौता, सिलाई मशीन, स्टूल, स्लेट, हंसिया, हारमोनियम, चिड़िया का घोंसला, जीप, टार्च, टेबल फैन, टैंक, टोपी, तलवार, दमकल, नारियल, पतंग आदि चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेेंगे।
प्रधान पद के लिए यह आवंटित हुए चिंह
प्रधान पद के उम्मीदवारों को अनाज ओसाता हुआ किसान, बांसुरी, बाल्टी, बिजली का खंभा, बिजली का बल्ब, बेंच, भुट्टा, बैलगाड़ी, भवन, मोटर साइकिल, मोमबत्ती, रिंच, लिफाफा, वायुयान, इमली, करनी, कार, किताब, कैमरा, कैरमबोर्ड, कोट, खड़ाऊं, गदा, गले का हार, घंटी, चारपाई, चूड़ियां, छत का पंखा, टेबल लैम्प, टोकरी, डेस्क, ड्रम, तांगा, तोप, त्रिशूल, दरवाजा, धनुष, धान का पेड़, पत्तियां, पहिया, पालकी, पुल, फावड़ा, फुटबाल, फूल और घास, बल्लेबाज, बस, हथौड़ा, आइसक्रीम, आलमारी, ऊन का गोला, कंघा, गुब्बारा, गैस का सिलेण्डर, टमाटर, दीवार घड़ी, प्रेशर कुकर आदि चुनाव चिन्हों के भरोसे रहना होगा। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार आम, ओखली, अंगूर, केला, गुलाब का फूल, घड़ा, डमरू, नल, पेन्सिल, फरसा, बन्दूक, बैडमिंटन, ब्रश, ब्लैक बोर्ड, रिक्शा, शंख, सुराही और तम्बू आदि पर ताल ठोकेंगे।
एसडीएम ने दी हिदायत
बुधवार को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ब्लाक परिसर में मौजूद प्रत्याशियों को उपजिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह ने खर्च करने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही चुनाव प्रचार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सिर्फ 10 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को 75 हजार तक खर्च करने की छूट होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये खर्च कर अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे।