वैवाहिक समेत अन्य आयोजनों के लिए अपर पुलिस आयुक्त से लेनी होगी अनुमति
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक-धार्मिक व वैवाहिक आयोजन के लिए अब अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था से अनुमति लेनी होगी। इस निमित्त यातायात पुलिस लाइन स्थित अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था दफ्तर में एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा। अब तक प्रशासन की ओर से इन सभी आयोजनों के लिए परमिशन दी जा रही थी। वहीं विवाहादि के लिए सिर्फ संख्या व मानक संबंधित गाइड लाइन जारी थी।
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर निर्धारित संख्या में ही लोग शिरकत कर सकेंगें। सभी को मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल सिंह ने बताया कि आवेदक को दिए गए आवेदन में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देनी आवश्यक होगी। आयोजन व्यवस्था संबधित विभागों से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर आयोजन की अनुमति दी जाएगी। सभी कार्यक्रमों में मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था आयोजक को करनी होगी। मांगलिक आयोजन करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सरकार की तरफ से वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित की गई है। इसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
एसीपी कार्यालय से मिलेगी अनुमति
शनिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक, शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति संबंधित अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) कमिश्नरेट वाराणसी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार ACP कार्यालय (कानून एवं व्यवस्था) में अनुमित पत्र उपलब्ध होंगे। आवेदक को एक सप्ताह पूर्व पत्रक और शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा,जिसके आधार पर नियमों के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी।