Ghazipur: कोरोना के चलते गाजीपुर में कर्फ्यू का ऐलान, जानें किस पर रहेगी रोक और किस पर छूट
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सार्वजनिक की जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने 16 अप्रैल की रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान गाजीपुर के सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम और अन्य पार्कों में जन-सामान्य का आना-जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोरोना महामारी से आम लोग पैदल या वाहनों से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन न करें। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आस-पास या धार्मिक स्थलों के अंदर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
ऐंबुलेंस पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध मरीज ले जा रहे ऐंबुलेंस पर लागू नहीं होगा। रात के समय भी मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुसार सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यकमों में लोगों के इकट्ठा होने की सूरत में भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
बन्द स्थान स्थान या हॉल में कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम लेकिन एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक लोगों के जमा होने की अनुमति होगी। किसी भी खुले स्थान या मैदान में क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक लोग एकत्र हो सकेंगे। ऐसे में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सेनेटाइजर जैसे जरूरी एहतियात के साथ ही जुटान हो पाएगा।