Today Breaking News

Ghazipur: पंचायत चुनाव में मतदान के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र जरूरी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सीडीओ श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता के पास इनमें से किसी एक का होना जरूरी है।

-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, मनरेगा फोटोयुक्त जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा- पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही आदि। कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान करने आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

'