Ghazipur Panchayat Chunav: प्रचार-प्रसार के लिए गांव की दीवारों पर की लिखावट तो खारिज होगा पर्चा - उपजिलाधिकारी
Ghazipur panchayat chunav news: गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले उन प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा जो प्रचार-प्रसार के लिए गांव की दीवारों पर लिखावट करेंगे। उपजिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में वाल राइटिग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने से बचने को कहा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार करने की सीमाएं निश्चित की गई हैं।
ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के लिए 75 हजार रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक लाख 50 हजार रुपये खर्च करने की सीमा निश्चित की गई है। एसडीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में मकान मालिक के बगैर अनुमति के वाल राइटिग कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव की चहारदीवारी, बिजली खंभों और सरकारी इमारतों के दीवारों पर प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह, वोट देने की अपील लिखवाने वाले उम्मीदवारों को मना किया जा रहा है। गांव के ही विरोधी प्रत्याशियों की शिकायत पर चुनाव अधिकारी पर्चा खारिज कर सकता है। इसलिए चुनाव घोषित होने के पहले अगर वाल राइटिग कराई गई है, तो नामांकन से पहले उसे मिटाना होगा। फिलहाल नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने वाले उम्मीदवारों को खामियाजा भुगतान पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाले लोगों का पर्चा निरस्त करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया है। प्रचार-प्रसार के लिए निश्चित धनराशि से अधिक खर्च करने वालों पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है।
नामांकन के दिन से होगी खर्च की गणना
प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही खर्च की गणना शुरू हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों को अपने ब्लाक के एआरओ को अपने खर्च का हिसाब भी देना होगा। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य के लिए अलग से खर्च का रजिस्टर बनाना होगा।