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बाइक के इन पार्ट्स के साथ की छेड़खानी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, पुलिस हुई सख्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. सड़क पर लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। हाल ही में नए मोटर वाहन एक्ट में संसोधन कर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया ताकि लोग जुर्माने के डर से नियमों का उलंघन न करें। लेकिन अभी भी बहुतायत लोग ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। बेंगलुरु से एक ताजा मामला सामने आया है जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे दोपहिया चालकों पर फाइन लगाया है जिन्होनें अपने वाहन में रियर-व्यू मिरर (पीछे की तरफ देखने वाला आईना) और इंडिकेटर्स नहीं लगाया था।

बता दें कि, रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर्स ये दोनों ही किसी भी वाहन के लिए बेहद ही उपयोगी कंपोनेंट्स होते हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस में एक सर्वे में पाया कि, रियर-व्यू मिरर और इंडिकेटर का प्रयोग न करना कई मामलों में दुर्घटना का कारण बना रहा है। ऐसे में पुलिस ने रोड पर सख्ती दिखाते हुए ऐसे वाहनों को रोककर चालकों पर जुर्माना लगाना शुरू किया।


आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि, ज्यादातर युवा अपने बाइक या अन्य दोपहिया वाहनों को अलग लुक देने के लिए रियर व्यू मिरर और इंडिकेटर्स को हटा देते हैं। ऐसे वाहनों की संख्या सड़कों पर काफी ज्यादा है। वाहन निर्माता कंपनियां अपने वाहनों के साथ ये दोनों महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को जरूर देती हैं, ताकि रोड पर इनका बखूबी इस्तेमाल किया जा सके।


क्या कहता है कानून:

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 और 7 में रियर-व्यू मिरर का उपयोग अनिवार्य है। हालाँकि, इसे अब तक कड़े तरीके से लागू नहीं किया गया था और ट्रैफिक पुलिस भी अब तक इन कंपोनेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वाहन को मोड़ने से पहले रियर-व्यू मिरर्स का उपयोग नहीं करना पीछे से आने वाले वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। वहीं इंडिकेटर्स का उपयोग भी बेहद ही जरूरी होता है जो कि आपके सामने या पीछे से आने वाले वाहनों को संकेत देता है कि आप किस दिशा में वाहन को मोड़ने वाले हैं।


बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर बी.आर. गौड़ा के हवाले से कहा गया कि, “ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें वाहन चालकों ने बिना रियर-व्यू मिरर या इंडिकेटर्स का प्रयोग किए वाहनों को मोड़ने का प्रयास किया था। बेंगलुरु में दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन से पता चला है कि बिना किसी पूर्व सूचना (इंडिकेटर्स और रियर-व्यू मिरर के प्रयोग) के अचानक से वाहनों को मोड़ना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है।


पुलिस की सख्ती: इस बात को गंभीरता से देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाएगी और ऐसे वाहन जिनमें रियर-व्यू मिरर या इंडिकेटर्स नहीं लगे होंगे उन वाहनों के चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप भी अपने टू-व्हीलर्स में इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइये, ये से फ ड्राइविंग के लिए बहुत ही जरूरी कंपोनेंट्स हैं।

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