कोरोना कर्फ्यू शुरू, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को अनुमति
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. शुक्रवार की शाम आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू हो गया है। इस वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी गई है। सिटी बसें व ऑटो नहीं चलेंगे। सिर्फ बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए रोडवेज बसें चलाई जाएंगी।
यूपी के एडीजी लां एंड आर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए आज से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जो रात 8 से सोमवार सुबह तक रहेगा। सामान्य गाड़ियों व अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहन चलेंगे। कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सिनेशन का कार्य भी किया जा सकेगा। संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम इसका सख्ती से अनुपालन करायेगी। मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी आईडी दिखाकर सामान्य दिनों की तरह कार्य कर सकेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगे
शनिवार और रविवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगे। इस दौरान ऑटो-टेम्पो, ई रिक्शा व सिटी बसें नहीं चलेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगर बसें और इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलेंगी। इस संबंध में शनिवार को गोमतीनगर और दुबग्गा सिटी बस डिपो के एआरएम को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। वहीं लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर संघ के अध्यक्ष पंकज दीक्षित ने बताया कि दो दिनों तक ऑटो-टेम्पो व ई रिक्शा का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
जरूरी सामान ले जाने के लिए छूट
-मीडिया और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी आईडी दिखाकर जा सकेंगे
- कर्फ्यू में आवश्यक वस्तु लाने ले जाने के लिए छूट रहेगी
- फल,सब्जी,दूध, गैस सिलेंडर, पेट्रोल -डीजल, दवा की सप्लाई जारी रहेगी
- आवश्यक सेवाओं के निजी क्षेत्र कर्मचारियों को भी छूट रहेगी
- स्टेशन, बस स्टेशन एयरपोर्ट यात्रियों के टिकट पास का काम करेंगे
- मालवाहक वाहनों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा
- जिनको कोविड वैक्सीन लगवानी है वे अस्पताल जा सकेंगे उनको रोका नहीं जाएगा
ये खुले रहेंगे
- मेडिकल स्टोर
- सरकारी व निजी अस्पताल
- पेट्रोल पंप
- रोडवेज बस
- दूध व ब्रेड की दुकानें
- नगर निगम, बिजली विभाग सहित अन्य जरूरी विभाग
- गर्भवती महिला व गंभीर मरीज को अस्पताल जाने की अनुमति रहेगी.