सुप्रीम कोर्ट ने घोसी सांसद अतुल राय के केस की सुनवाई पर लगाई रोक
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मऊ में घोसी से सांसद अतुल राय का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। दुष्कर्म के आरोप के बीच ही फरार रहने के दौरान चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले बसपा नेता अतुल राय के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। इस बार मामले में पीड़िता की ओर से गुहार पर फैसला सुनाया गया है। इस मामले में वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय क्षेत्र से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अभियुक्त अतुल राय को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है।
अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से बसपा के सांसद हैं और 2019 से जेल में हैं। पीड़िता ने 2019 में उनके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से वह जेल में हैं। मामले की सुनवाई प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है, जहां गवाहियां हो रही हैं।
सोमवार को पीडि़ता की ओर से पेश वकील राकेश मिश्रा ने मुकदमे की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि वहां पीडि़ता की जान को खतरा है। उन्होंने पीठ को बताया कि गत 18 दिसंबर को जब सुनवाई में भाग लेने के लिए पीडि़ता और उसका गवाह प्रयागराज में न्यायालय परिसर गए तो उनके साथ मारपीट हुई और पीड़ता से बदसलूकी भी की गई। ऐसे में प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई होने से उसे जान को खतरा लगता है। न्यायमूॢत सूर्यकांत ने दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रयागराज की अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। अतुल राय और उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में याचिका का जवाब दाखिल करना है।