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इंटर बाद डिग्री या डिप्लोमा वालों को नियुक्ति पत्र जारी करने को हाईकोर्ट का निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के डिप्लोमा या‌ डिग्रीधारकों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए चयनित याची शिक्षकों को एक माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सोनी व दो अन्य की य‌ाचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उन्होंने स्नातक किए बिना शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसलिए वे नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं हैं। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचियों ने 2019 की सहायक अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण की है। बीएसए मैनपुरी ने उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया कि स्नातक डिग्री के बिना प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वे नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि विक्रम सिंह व चार अन्य और सूरज कुमार त्रिपाठी के केस में हाईकोर्ट ने इसका समाधान कर दिया है कि एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार इंटर के बाद प्रशिक्षण डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए अर्ह हैं। ऐसे में बीएसए द्वारा नियुक्ति पत्र न देना अवैधानिक है। कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए याचियों को एक माह में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया है।

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