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Ghazipur: जिला पंचायत सदस्य के लिए चार व ग्राम प्रधान के लिए दो हजार जमानत राशि

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की जमानत राशि चार हजार, ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की दो हजार व ग्राम पंचायत सदस्यों की जमानत राशि पांच सौ रुपये होगी। आरक्षित सभी वर्गों व महिला प्रत्याशियों के लिए यह जमानत राशि आधी हो जाएगी।

आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनावी मैदान तैयार करने में भावी प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के बाद सभी दावेदारों की ओर से नामांकन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला पंचायत सदस्य अपना नामांकन जिला मुख्यालय पर निर्धारित स्थान पर करेगा, जबकि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व सदस्य ग्राम पंचायत अपना आवेदन अपने संबंधित विकासखंड पर करेगा।


कब से कब तक होगी नामांकन पत्रों की बिक्री

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के बाद निर्धारित तिथि से प्रतिदिन 11 बजे से तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री सभी विकास खंडों पर की जाएगी। अंतिम दिन नामांकन पत्र की बिक्री 11 बजे से एक बजे तक की जाएगी।


नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एवं जमानत राशि

पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन व जमानत राशि के लिए कम से कम निम्न धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या महिला आरक्षित है तो नाम निर्देशन व जमानत राशि की आधी धनराशि जमा करनी होगी। वहीं अनारक्षित सीट पर अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार नामांकन करती है तो उनसे भी आधी धनराशि ली जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को अपने विकासखंड के एसडीएम व तहसीलदार से जारी जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवार को नामांकन पत्र व जमानत धन राशि में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर खरीदना होगा। 

पद पत्र का मूल्य जमानत राशि

  • सदस्य 150 रुपये 500 रुपये
  • प्रधान 300 रुपये 2000 रुपये
  • बीडीसी 300 रुपये 2000 रुपये


सदस्य जिपं 500 रुपये 4000 रुपये यहां जमा करनी होगी जमानत धनराशि

सभी उम्मीदवारों को जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक कोषागार में जमा की जाएगी। उन्हें यह स्पष्ट रूप से भरना होगा। उम्मीदवारों को चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र के साथ निश्शुल्क दी जाएगी।


75 हजार खर्च कर सकतें हैं प्रधान प्रत्याशी

आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत डेढ़ लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपये चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे। यह खर्च नामांकन के बाद से जोड़ा जाएगा।


तीन महीने में देना होगा खर्च का ब्योरा:

आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन महीने के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी निर्वाचन आयोग को सौंप सकेंगे।


बीडीसी किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है

पंचायत चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवारों को सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा ग्राम प्रधान पद के लिए किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। पंचायतों के निर्वाचनों में उम्मीदवारों को मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए जो नामांकन पत्र के साथ नत्थी करनी होगी।


पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत व जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य का उम्मीदवार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची का हो सकता है, जबकि प्रस्तावक को उसी वार्ड के मतदाता सूची का होना चाहिए। वहीं प्रधान को उसी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची का होना अनिवार्य है जिस ग्राम पंचायत से वह चुनाव लड़ रहा है। प्रस्तावक भी उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए।


जमा करना होगा अदेयता प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के उम्मीदवारों यदि जिला पंचायत राज अधिकारी की बकाया सूची में है तो उसे बकाया राशि का भुगतान कर अपना अदेयता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच में बकाया राशि मिलने पर उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।


पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिला पंचायत की मतदाता सूची में शामिल किसी भी वार्ड का उम्मीदवार लड़ सकता है। प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है।-एसएन सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत।

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