ईओ मणिमंजरी राय केस में कंप्यूटर आपरेटर और चालक की जमानत अर्जी खारिज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बलिया नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणिमंजरी राय की मौत के प्रकरण में आरोपित रहे नगर पंचायत के कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चंदन कुमार की अर्जी पर चार माह बाद सुनवाई हुई। सुरक्षित रखे गए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मंगलवार को जमानत की अर्जी खारिज कर दिया। एक बार फिर आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी मामले में आरोपित चेयरमैन भीम गुप्ता को जमानत मिल चुकी है।
छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय का शव बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कालोनी में पंखे के हुक से लटकता पाया गया था। घटना के बाद भाई विजयानंद राय ने कोतवाली में दी गई तहरीर में नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपिक विनोद सिह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय राव सहित ठीकेदारों को आरोपित किया था। कंप्यूटर आपरेटर व चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि सिकंदरपुर ईओ को क्लीन चीट दे दिया था। चेयरमैन भीम गुप्ता ने कोर्ट में समर्पण किया था। लिपिक विनोद सिंह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लिए थे लेकिन हाईकोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा दी गई अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपितों की परेशानी एक बार फिर बढ़ते हुए दिख रही है।