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दो दिन में निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. वित्त वर्ष 2020-21 को खत्म होने में महज दो दिन ही बचे हैं। इस वजह से कई जरूरों कार्यों की डेडलाइन भी नजदीक आ रही है। इनमें आधार के साथ पैन कार्ड लिंक (Aadhar Pan Link) कराना, इनकम टैक्स बचाने के लिए जरूरी निवेश (Investment) करना आदि शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष (Last Date of Financial Year) का अंतिम दिन, 31 मार्च कल ही है। इस तारीख तक आपने यदि कुछ काम नहीं किया तो आपका भारी जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है। इस तरह की असुविधा से बचने के लिए हर टैक्स पेयर को डेडलाइन खत्म होने से पहले ये 5 काम जरूर कर लेना चाहिए।


इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं दाखिल किया है, तो लेट फाइन (Late Fine) और इंटरेस्ट (Interest) के साथ इसे भरने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 ही है। इगर आप 31 मार्च तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसे आगे नहीं पाइल कर पाएंगे और आपको भारी जुर्माना (Penalty) भरना पड़ेगा। यही नहीं आपसे इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) नेटिस जारी कर जवाब भी पूछ सकता है।


रिटर्न रिवाइज्ड करने का अंतिम दिन

अगर आपने प्राथमिक रूप से ITR फाइल कर दिया है, लेकिन उसमें रिवीजन करना है। तब आप जल्दी कीजिए। इसके साथ ही यदि आपने आईटीआर में कुछ गलती की है तो उसे भी सुधारने का लास्ट डेट 31 मार्च, 2021 ही है। इसके बाद आप ITR में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। वहीं, डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा।


डिडक्शन क्लेम

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम (Claim of Tax Deduction) करने के लिए आपको 31 मार्च तक निर्धारित निवेश करना होगा। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF अकाउंट में इंवेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स को डोनेशन आदि शामिल होते हैं। अगर आप 31 मार्च तक यह निवेश या प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपने टोटल इनकम पर अधिक इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है।


एडवांस टैक्स पेमेंट

भारतीय आयकर कानून के अनुसार जिन टैक्सपेयर्स पर एडजस्टमेंट के बाद इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है और वे सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। आम तौर पर एडवांस टैक्स का पेमेंट निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान चार किस्तों में जमा करना होता है। जिसके लास्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट डेट 15 मार्च था। अगर आने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है या फिर कुल इनकम टैक्स देनदारी का 90% से कम जमा किया है तो आप 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B के तहत बकाया राशि पर इंटरेस्ट देना होगा।


Pan-Aadhar को लिंक कर लें

PAN Card को Aadhar Card से लिंक (Linking of PAN and Aadhar Number) करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। अगर आप इस डेट तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर काम करना बंद कर देगा और यह डिएक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपका पैन डिएक्टिवेट (Deactivate) हो जाता है तो फिर आप कोई भी बड़ा फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।


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