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Ghazipur: भाजपा नेता के हत्यारे को आजीवन कारावास

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. भाजपा किसान मोर्चा के तत्कालीन जिला मंत्री सभाजीत सिंह की हत्या के लगभग 14 वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सोमवार की देर शाम आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। वहीं अब तक एक फरार अभियुक्त पर भी दोष सिद्ध होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। एक आरोपित धीरज सिंह की पूर्व में मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान मौत हो चुकी है।

भुड़कुड़ा कोतवाली के मंझनपुरकला निवासी भाजपा नेता सभाजीत सिंह अपनी पत्नी व चाचा के साथ छह जुलाई वर्ष 2007 को गांव स्थित शिवमंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। मंदिर से करीब 50 मीटर दूर घात लगाए बैठे गांव के ही सगे भाई धीरज सिंह, आनंद सिंह व उनके बहनोई जसवंत सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसमें तीनों लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसी मामले में बंद धीरज सिंह व आनंद सिंह जिला जेल से फरार भी हो चुके थे। इसमें से धीरज सिंह की 18 अप्रैल वर्ष 2012 को मऊ के चिरैयाकोट थाना अंतर्गत कर्मी ट्यूबवेल के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया। इसमें कोतवाल को भी शहादत देनी पड़ी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कोर्ट के समक्ष कुल 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जसवंत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं फरार आरोपित आनंद सिंह पर भी दोष सिद्ध किया गया। कोर्ट का फैसला आते ही सभाजीत की मां रुक्मिणी देवी की आंखें छलछला उठीं। उन्होंने इस फैसले को न्याय की जीत बताया।

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