योगी सरकार ने सुरा प्रेमियों को दी बड़ी सहूलियत, अब घर में रख सकेंगे मानक से अधिक शराब-नहीं पड़ेगा छापा; जानिए कैसे
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सुरा प्रेमियों को आबकारी विभाग ने बड़ी सहूलियत दी है। इसके तहत घर में पहले से तय मानक से अधिक शराब रखने की छूट होगी। इसके लिए सिर्फ लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग की वर्ष 2021-2022 की नीति में घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने की सहूलियत देने का निर्णय लिया गया है।
मदिरा प्रेमी 12 हजार रुपये का लाइसेंस शुल्क व 51 हजार रुपये सिक्योरिटी धनराशि जमा करके मानक से अधिक शराब रख सकेंगे। लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कितनी शराब रखने की छूट होगी? यह अभी तय नहीं हुआ है। आबकारी विभाग जल्द उसका भी निर्धारण कर देगा।
अवैध शराब का धंधा रोकने के लिए आबकारी विभाग ने घर में मदिरा रखने का मानक तय कर रखा है। इसके तहत अब तक भारत में बनी या विदेशी मदिरा की हर ब्रांड की आठ-आठ बोतल रखने की छूट थी। जबकि बियर एक केन, देशी शराब डेढ़ लीटर मसाला व डेढ़ लीटर रंगीन रख सकते थे। आबकारी विभाग के छापामारी में इससे अधिक शराब मिलने पर उसे जब्त कर लिया जाता था। साथ ही रखने वाले पर जुर्माना लगता था। इससे घर में बार बनाने के शौकीनों को दिक्कत होती थी, लोग चोरी-छिपे शराब रखते थे। साथ ही बचाकर पीते थे।
अब नई आबकारी नीति में सुराप्रेमी पहले से तय मानक से अधिक शराब रख सकते हैं। लेकिन, उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेकर घर में बार बनाने की छूट मिलेगी, साथ ही बिना रोक-टोक के उसका सेवन कर सकेंगे।