शराब, बीयर की दुकानों के साइनबोर्ड से 'सरकारी' और 'ठेका' शब्द हटे
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश की शराब, बीयर और भांग की दुकानों के साइनबोर्ड से 'सरकारी' और 'ठेका' शब्द हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई बुधवार को की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार 'ऊपर' से आए आदेश के अनुपालन के क्रम में यह कार्रवाई की गयी है। अब इन मयखानों के साइन बोर्ड पर देसी मदिरलय या अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप आदि ही लिखा जाएगा।
बताते चलें कि चूंकि शराब, बीयर व भांग की दुकानों के लाइसेंस प्रदेश सरकार ही जारी करती है इसलिए अब तक इन दुकानों सरकारी लाइसेंसी शराब/बीयर की दुकान, सरकारी भांग का ठेका आदि शब्द लिखे जाते थे। मगर प्रदेश सरकार को यह शब्द रास नहीं आए इसलिए इन्हें हटाए जाने के आदेश दिए गए।
घर में शराब या बीयर रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस
उत्तर प्रदेश में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा।