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उप्र कैबिनेट फैसला - विकास कार्यों के लिए अब आसानी से मिलेगी ग्राम समाज की जमीन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन देने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है।

इसके मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेना जरूरी होता था। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। विकास के लिए अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके आधार पर जमीन मिल जाएगी।


गन्ना घटतौली पर मिल अध्यासी/जीएम पर बढ़ा जुर्माना

चीनी मिल में घटतौली पकड़े जाने पर अब मिल के अध्यासी या महाप्रबंधक पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगेगा। अभी तक जुर्माने की यह राशि 50 हजार रूपए थी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि घटतौली पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 जैसी दण्डात्मक कार्रवाई यथावत रहेंगी। उन्होंने कहा कि घटतौली पकड़े जाने पर तौल लिपिक को पहले 20 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है।


बुधवार को इस बारे में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम-1953 की धारा-22 और 24 में विधायी संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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