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गणतंत्र दिवस पर सेंट्रल जेल से 134 कैदियों को मिलेगी आजादी गाजीपुर व जौनपुर के तीन-तीन शामिल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी। सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहे 134 सजायाफ्ता कैदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहाई मिलने की संभावना है। जेल में रहते हुए अच्छे चाल-चलन और अपराध की गंभीरता के आधार पर इन कैदियों को दया याचिका की सूची में रखा गया है। जेल प्रशासन की ओर से यह सूची राज्यपाल को भेजी गई है, वहां से संस्तुति मिलने के बाद इन्हें 26 जनवरी को रिहा कर दिया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहाई का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन इसके लिए कुछ मानक तय हैं। इसमें नरसंहार और सामूहिक हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के मामले में दोषसिद्ध बंदियों को शामिल नहीं किया गया है। इसी कड़ी में इस बार गणतंत्र दिवस पर दया याचिका के आधार पर समय पूर्व दोषसिद्ध कैदियों की रिहाई की कवायद चल रही है। इसमें उम्रकैद की सजा काट रहे 16 वर्ष से अधिक के सजायाफ्ता कैदियों को लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कारागार विभाग के आदेश पर 134 दोषसिद्ध बंदियों की सूची उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए तैयार की गई है। हालांकि इसमें वाराणसी जिले का एक भी कैदी नहीं है, जबकि गाजीपुर व जौनपुर से तीन-तीन कैदी शामिल हैं।


सेंट्रल जेल में क्षमता से डेढ़ गुना अधिक कैदी

सेंट्रल जेल में कई वर्षों से क्षमता से अधिक कैदी हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में उदासीन हैं। इसका खमियाजा जेल के बंदीरक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, बंदीरक्षक भी क्षमता से कम हैं। कारागृह में 1250 कैदियों के रखने की क्षमता है, लेकिन यहां इनकी संख्या डेढ़ से दोगुना तक अधिक ही रहती है। दरअसल, अन्य प्रदेशों के कैदियों के आने के कारण संख्या बढ़ती ही रहती है। विडंबना यह है कि जेल में कैदियों की संख्या अधिक होने के बावजूद स्टाफ की संख्या जस की तस है। इस कारण कैदियों को दूसरी जेलों में भी भेजने में परेशानी होती है। सेंट्रल जेल में 200 के बजाय सिर्फ 114 बंदीरक्षक ही कार्यरत हैं।


आजीवन सजा पाए 134 दोषसिद्ध बंदियों की सूची राज्यपाल को भेजी गई

आजीवन सजा पाए 134 दोषसिद्ध बंदियों की सूची राज्यपाल को भेजी गई है। वहीं जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।-अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ जेल अधीक्षक

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