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Ghazipur: गजल होटल के मामले में मुख़्तार अंसारी के पुत्रों की अग्रिम जमानत खारिज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गजल होटल के मामले में अदालत ने मुख़्तार अंसारी के पुत्र अब्‍बास अंसारी और उमर अंसारी की जमानत गुरुवार को खारिज कर दिया है। 

इस संदर्भ में कोर्ट नम्‍बर-3 के अपर शासकीय अधिवक्‍ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अपराध संख्‍या 689/20 थाना कोतवाली धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477ए, 120बी आईपीसी में आरोपी अब्‍बास अंसारी और उमर अंसारी पुत्रगण मुख्‍तार अंसारी ने अग्रिम याचिका अदालत में दाखिल की थी। जिसमे अदालत ने पाया कि आरोपी ने कपटपूर्वक बंजर भूमि को अपने नाम से दर्ज करा लिया है। इसलिए अग्रिम याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी अपराध संख्‍या में सैय्यद सादिक हुसैन जो जेल में बंद हैं उनकी नियमित जमानत प्रार्थना पत्र को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि जमीन बिक्री का अधिकार न होने के बावजूद उन्होने अब्‍बास और उमर को जमीन बेचा।

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