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Ghazipur: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. करंडा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई। गवाहों के बयान, पुलिस की चार्जशीट और मेडिकल समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पीड़िता के बयान ही सजा का सबसे बड़ा आधार बने। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को पूर्णतया दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। केवल सजा ही नहीं दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। उसे जमा नहीं करने पर सजा भुगतनी होगी।

मंगलवार को गाजीपुर में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जय प्रकाश की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में थाना करण्डा के गांव बड़सडा निवासी हरिहर यादव को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि को पीड़िता को चिकित्सकीय एवम पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।


अभियोजन के अनुसार करण्डा थाना गांव के एक गांव निवासी हरीहर यादव ने ही गांव के नाबालिग लड़की को 26 सितम्बर 2017 को दबोच लिया। उसे शाम के समय खेत में घसीट लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती को लहुलुहान छोड़कर फरार हो गया और लड़की घर आकर अपने परिजनो को सारी बाते बताई। पीड़िता की मां ने थाना करण्डा में तहरीर दिया, जिसके आधार पर दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले में पांच गवाहों के बयान भी कराए गए। जज जयप्रकाश श्रीवास्‍तव ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्‍त्‍ हरिहर यादव पुत्र बैजनाथ यादव को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने 5गवाहों के बयान लिपिबद्ध कराए। पुलिस की विवेचना 164 के बयान व एक नजीर को न्‍यायालय ने संज्ञान में लेते हुए यह फैसला सुनाया है। इस मुकदमे में करंडा पुलिस की विवेचना और साक्ष्‍यों का सही ढंग से संकलन बेहतर रहा


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