व्यवसायी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना जरूरी, अन्यथा लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, बलिया. ठंड बढऩे के साथ ही कोहरा भी शुरू हो गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग भी काफी संवेदनशील है और दुर्घटनाएं न हों, इसको लेकर वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। दिसंबर व जनवरी महीने में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली समेत सभी व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर (आगे सफेद व पीछे दोनों तरफ पीला व लाल) लगाने का भी अभियान चलाया जा रहा है।
संभागीय परिवहन विभाग के आरआई राज भूषण ने बताया कि सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर किसी कामर्शियल वाहन पर यह रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा हुआ मिला तो दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। आगे सफेद तथा पीछे दोनों तरफ पीले रंग का रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोहरे के समय यह रिफ्लेक्टर टेप दुर्घटनाओं को कम करने में काफी कारगर साबित होता है। वजह कि इसके लगे होने से कोई भी वाहन दूर से ही प्रतीत हो जाते हैं। गुरुवार को यात्री कर अधिकारी रामश्रय गौत में ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया।
इन बातों का ध्यान रखकर चलाएं वाहन
आरआई राजभूषण ने वाहन चालकों से अपील किया कि कोहरे में सामान्य से कम रफ्तार से गाड़ी चलाएं। दो वाहनों के बीच कम से कम 70 मीटर की दूरी बनाकर ही चलें। गाड़ी का फॉग लाइट जरूर सही रखें और कोहरे में उसका प्रयोग करें। यह भी ध्यान रहे की गाड़ी का वाइपर, लाइट, ब्रेक और इंडिकेटर एकदम दुरुस्त रहें। टायर में मानक के अनुसार प्रेशर होना चाहिए। कहीं खड़े होने की दशा में पार्किंग लाइट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय गाड़ी के बाहर व अंदर के तापमान के बीच ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ताकि शीशे पर भाप न जमने पाए। नशे की हालत में तो गाड़ी कतई न चलाएं।