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Ghazipur: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, ४ जनवरी को होगी सुनवाई

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब आगामी चार जनवरी को होगी। इनके वकील ने गुरुवार को इसकी अर्जी दाखिल की थी। अर्जी दाखिल करने और सुनवाई के बीच में अफ्शां अंसारी को पुलिस गिरफ्तार न करें इसका आग्रह कोर्ट से किया था, लेकिन न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्तार के दोनों पुत्रों अब्बास एवं उमर अंसारी के अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद मुख्तार की पत्नी अफ्शां अंसारी के वकील ने अर्जी दाखिल की थी। गुरुवार को इनकी गैर मौजूदगी में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गौरव कुमार सिंह ने इस पर सुनवाई करते हुए इस पर चार जनवरी की अगली तारीख डाल दी। अब चार को इस पर फिर से सुनवाई होगी। अफ्शां के वकील ने अंतरिम राहत देने की अर्जी लगाई थी। 


इस पर उन्होंने जिरह भी की ताकि सुनवाई के दौरान अफ्शां की गिरफ्तारी न हो सके, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया। यह मामला नगर के महुआबाग स्थित गजल होटल से जुड़ा हुआ है। एसडीएम की जांच में अनियमितता मिलने पर मुख्तार की पत्नी व दोनों पुत्रों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में एफआइआर दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान की अनदेखी कर बनाए गए गजल होटल के अवैध निर्माण को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।

 
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