एमएलसी विशाल सिंह चंचल समेत चार के खिलाफ कार मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. कार की मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत व साजिश रचने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर बड़ागांव थाने में विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमएलसी विशाल सिंह एक निजी वाहन कंपनी के डीलर हैं और उनका कोइराजपुर मेंं शोरूम है।
भदोही के रामपुर फौदीपुर निवासी प्रमोद कुमार यादव का आरोप है कि उन्होंने मार्च 2016 में शोरूम से आठ लाख रुपये से अधिक कीमत की एक कार खरीदी थी। शोरूम की ओर से दो साल के अलावा एक वर्ष की अतिरिक्त वारंटी तो दी गई लेकिन उसके कागजात नहीं मिले। कुछ महीने में कार के इंजन में ओवरहीङ्क्षटग की समस्या आ गई। कार शोरूम के वर्कशाप में दी गई तो वारंटी अवधि होने के बावजूद 13 हजार दो सौ रुपये का बिल पकड़ा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद भी गाड़ी में समस्या बनी रही और बिल बढ़कर 23 हजार से अधिक हो गया। भुक्तभोगी का बताया गया कि आपका बिल शून्य कर दिया जाएगा।
इस बीच फरवरी 2020 को तीन लाख दो हजार 69 रुपये का स्टीमेट बनाकर दिया गया। कहा गया कि उनकी कार में इतने रुपये लगेंगे तभी वह बन पाएगी। खुद को ठगा महसूस करते हुए प्रमोद कुमार ने पुलिस में शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। प्रमोद कुमार ने 156 (तीन) के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर लगाई न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर बड़ागांव पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में एमएलसी विशाल चंचल का कहना है कि मामला उपभोक्ता फोरम का है, जब नोटिस आएगा तो उचित जवाब दूंगा।