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लव जेहाद के खिलाफ योगी सरकार का अध्यादेश, 10 साल तक होगी सजा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में यह अध्यादेश पास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे जिससे लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।

यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है।  मंगलवार की सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। 


 

 
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