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Ghazipur: पहले आओ, पहले पाओ के अधार पर मिल रहा शादी अनुदान

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. शादी अनुदान योजना के तहत जिलास्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक राइफल क्लब सभागार में शुक्रवार को हुई। इसमें शादी अनुदान योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। 

डीएम ने पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया गया कि इस योजना में ऐसे गरीब असहाय परिवारों जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी पुत्रियों के शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46 हजार 80 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से अधिक होनी चाहिए। 


वहीं कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद सभी संलग्नकों सहित आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों का संबंधित विकास खंड एवं शहरी क्षेत्रों का संबंधित तहसील कार्यालयों पर जमा किया जाता है, जहां से सत्यापन उपरांत आवेदन आनलाइन फारवर्ड किया जाता है। 


शादी अनुदान योजना के अंतर्गत संबंधित मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों में से विधवा व दिव्यांग की पुत्रियों की शादी के मामलों में वरीयता दिए जाने के साथ-साथ प्रथम आगत प्रथम पावत के अनुसार सहायता स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामविलास यादव, सांसद, एमएलसी व विधायकगणों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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