घर में घुसकर मारपीट के 7 साल पुराने मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ीं
गाजीपुर न्यूज़ टीम, बलिया. बलिया के चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह सोमवार को माननीयों की अदालत के न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद के समक्ष उपस्थित हुए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ कागजातों की औपचारिकता को स्वीकार किया। अदालत ने इसे बतौर सबूत मानते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान को दर्ज करने के लिए 10 नवंबर की तारीख नियत कर दी। आदेश दिया कि इस मामले के अन्य अभियुक्त भी 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों ताकि सबका बयान दर्ज किया जा सके।
यह आदेश अदालत ने विधायक सुरेंद्र सिंह के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरी, एडीजीसी राजेश गुप्ता व विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
गौरतलब है कि बलिया जिले के बैरिया थाने पर पशुपति सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 मई 2013 को सुरेंद्र सिंह कई साथियों के साथ उनके घर में घुस आए। उनके लड़के अवधेश सिंह को ईट पत्थर से सर पर मारा जिससे वह बेहोश हो गया। जान से मारने की धमकी दी, गालियां दी।