हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा बढ़ी, जानिए क्या है नई शर्त
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। ऐसे व्यावसायिक वाहन के मालिक अब 30 नवंबर के बजाए 28 फरवरी 2021 तक अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। यह छूट उन वाहन मालिकों को मिलेगी जिनके वाहन का वजन 8500 किलोग्राम या इससे अधिक वाला होगा।
प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने व्यवसायिक वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने की समय सीमा में छूट दिए जाने आदेश जारी किया है। बता दें कि अब तक शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पहले आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक वाहनों पर 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था।
निजी वाहन मालिक रसीद दिखाकर काम करा सकेंगे
निजी वाहनों में दो पहिया हो या चार पहिया, एक दिसंबर 2020 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद दिखाकर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्य को आसानी से करा सकेंगे। आरटीओ (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया की एक दिसंबर 2020 से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए या फिर आवेदन किए बिना वाहन का फिटनेस, पता परिवर्तन व नवीनीकरण समेत कोई काम नहीं हो सकेगा।