Ghazipur: एक जनवरी से जन्म व मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य - जिलाधिकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. कैंप कार्यालय पर बैठक के दौरान जिलाधिकारी एमपी सिंह पोर्टल पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण की प्रतिशतता कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनपद में एक जनवरी 2021 से जन्म/मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप होगा, जिसकी सूचना एएनएम तथा आशाओं को भी दिया जाये।
ग्राम स्तर पर डाटा एकत्र करने का कार्य करेंगी। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के 1237 ग्राम पंचायतों में पोर्टल पर पंजीकरण होने वाले जन्म मृत्यु पंजीकरण की जानकारी ली तथा एक अभियान चलाकर ग्राम स्तर पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रत्येक ग्राम सभाओं में निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य किया जायेगा। साथ ही बताया कि जनपद में 1237 ग्राम पंचायतों के यूजर आईडी के सापेक्ष जन्म पंजीकरण के लिए वर्तमान में 630 आईडी क्रियाशील है एंव मृत्यु पंजीकरण हेतु 666 आईडी का प्रयोग किया जा रहा है।
इस पर जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा समस्त सेक्रेटरी को निर्देशित करने को कहा कि सभी सचिव अपने-अपने लॉगिन आईडी को लागिग कर पंजीकरण का कार्य करें तथा कार्य में तेजी लायें। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पंजीकरण कार्य मे सभी एमओवाईसी को निर्देशित करें कि वे ग्राम स्तर पर इसकी सूचना एएनएम तथा आशा कार्यकर्ता को भी दे जो डाटा एकत्र करने का कार्य करेंगी।