Ghazipur: नई गाइडलाइन से शादी वाले परिवारों में असमंजस, कार्ड बांट चुके लोग सोच रहे किसे करें मना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन में विवाह समारोहों में सौ से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इससे वे लोग परेशान हो गए हैं जिनके यहां हाल-फिलहाल शादी है और वे सौ से अधिक लोगों को न्यौता बांट चुके हैं। अब वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिन्हें कार्ड देकर बुला चुके हैं उन्हें मना कैसे करें। किसे मना करें और किसे न करें।
मैरेज हाउस संचालकों के लिए भी दुविधा की स्थिति है। उन्होंने शादियों के लिए मैरेज हाउस में इंतजाम पुराने निर्देशों के अनुसार किया था। उनका कहना है कि पहले से आमंत्रित किए जा चुके मेहमानों की संख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए यह समझ नहीं आ रहा है। बिरनो निवासी बालगोविंद ने बताया कि उनके बेटी की शादी अगले हफ्ते है। कार्ड पहले से ही बंट गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को अचानक शासन के आदेश की सूचना मिलने के बाद परिवार असमंजस में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि किसे मना करें।
नए नियमों के तहत शादियों में सौ से अधिक अतिथि नहीं
शादी या अन्य सार्वजनिक समारोहों में अब 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस सम्बंध में शासनादेश ग़ाज़ीपुर जिला प्रशासन को मिल गया है। किसी भी आयोजक ने अगर इस नई व्यवस्था की अनदेखी की तो संबंधित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव की ओर गाइड लाइन जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित की गई है। नई व्यवस्था के तहत सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क चलने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें इन क्षेत्रों की मानीटरिंग करेंगी।
बैंड बाजा के प्रयोग पर कोई रोक नहीं
वाट्सएप ग्रुपों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 100 करने के साथ ही बैंड बाजा के प्रयोग पर भी प्रतिबंध की बात प्रसारित की जा रही थी लेकिन गाइड लाइन में इस तरह की कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन के अनुसार बैंड बाजा और डीजे पर कोई रोक नहीं है। इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश भी नहीं मिला है। लेकिन, बैंड बाजा का प्रयोग करते हुए शारीरिक दूरी व अन्य मानकों का पालन करना होगा। शादियों में बैंड वालों की संख्या भी जोड़ी जाएगी। जिला प्रशासन ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों व पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है।
सार्वजनिक समारोहों में 100 से अधिक की संख्या नहीं जुट सकती। इस सम्बंध में शासन से निर्देश मिल गया है। यदि जांच में संख्या अधिक मिली तो एफआईआर दर्ज कराने के साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। बैंड बाजा एवं डीजे पर रोक से जुड़ा अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। कोरोना संक्रमण से बचाव के मानकों का पालन करना अनिवार्य है।