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आर्म्स एक्ट संशोधन: लाइसेंस धारकों को जमा करना होंगे असलहे, अब ये फार्मूला होगा लागू

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। असलहों के शौकीनों के लिए बुरी खबर। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आर्म्स एक्ट के निशाने पर राजधानी के करीब एक हजार से अधिक शस्त्र धारक हैं जिनके पास दो से अधिक असलहे हैं। इन सबको अपना तीसरा असलहा 13 दिसंबर तक शस्त्र जमा कराना होगा।

केंद्र सरकार ने गत 28 नवंबर को ही आर्म्स  एक्ट 2019 में संशोधन किया है। नए संशोधन के अनुसार, अब एक व्यक्ति केवल दो ही शस्त्र रखने का अधिकारी होगा। अब तक आर्म्स एक्ट1959 के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम तीन असलहे रख सकता था। राजधानी में भी इस संशोधन का व्यापक असर देखने को मिलेगा। 


राजधानी में अब तक 57601 शस्त्र धारक हैं जिनके पास 60097 असलहे हैं। जबकि 58521 लाइसेंस नंबर दर्ज हैं। इस तरह यहां पर करीब एक हजार ऐसे शस्त्र धारक हैं जिनके पास दो से अधिक असलहे हैं। वहीं एक्ट में शस्त्र धारकों को नवीनीकरण को लेकर राहत दी गई है। अब असलहे की वैद्यता पांच साल की होगी।  इसका मतलब है कि असलहे का नवीनीकरण तीन साल के बजाए पांच साल में कराना होगा। हर्ष फायरिंग पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। हर्ष फायरिंग या फिर असलहे के रखरखाव में लापरवाही पर दो साल की सजा के साथ एक लाख तक जुर्माना भी हो सकता है।


मुख्य बिंदु

- एक व्यक्ति के पास दो ही शस्त्र

- एक्ट लागू होने के एक साल के भीतर करना होगा दूसरा असलहा

- पांच सात तक वैध रहेगा शस्त्र लाइसेंस

- तीन नहीं पांच वर्ष में कराना होगा नवीनीकरण

- हर्ष फायरिंग पर दो साल की हो सकती है जेल

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