दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर संशय खत्म, पढ़िए नई अनलॉक गाइडलाइंस में क्या लिखा गया
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. नवरात्र में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर व्याप्त संशय की स्थिति अनलॉक के नए प्रावधानों से दूर हो गई है। हालांकि शासन ने कहा है कि इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन अलग से जारी की जाएगी, जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके।
केंद्र सरकार की गाइड लाइन के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को विस्तृत गाइड लाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू किए जाने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है।
अब 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ प्रतिबंधों के अधीन 15 अक्टूबर से होगी। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।
इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत एसओपी (मानक प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्टा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके।