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मुख्तार अंसारी की 2 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिग से होगी पेशी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में जूडिशियल रिमांड के लिए विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने जेल अधीक्षक मोहाली व विवेचक के आवेदन पर उक्त आदेश को पारित किया।

सदर विधायक मोहाली की जेल में एक अन्य मामले में निरुद्ध हैं। पंजाब प्रांत के मोहाली जेल से विधायक की पेशी सीजेएम अदालत में कराई जाएगी। उनके खिलाफ जनपद के दक्षिण टोला थाने में आ‌र्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में जूडिशियल रिमांड के लिए विवेचक के आवेदन पर न्यायालय ने 21 सितंबर को वारंट बी जारी किया था। मुख्तार की पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत में बुधवार 21 अक्टूबर को होनी थी कितु वहां की जेल से सदर विधायक के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिग से रिमांड बनाने की अपील की गई है। 


वहीं मुख्तार के वकील दारोगा सिंह ने सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया है कि वह अस्वस्थ हैं और मोहाली से यहां तक की यात्रा करने में असमर्थ हैं। इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिग से ही जूडिशियल रिमांड बनाई जाए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचक को 23 अक्टूबर को मय मामले की केस डायरी के साथ तलब किया था। विवेचक ने अदालत से आवेदन कर जूडिशियल रिमांड के लिए मोहाली जेल से मुख्तार अंसारी को अदालत में तलब करने की अपील की। सीजेएम ने केस डायरी व जेल अधीक्षक मोहाली व सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनकर दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।

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