बिना वारंट के भी गिरफ्तारी या तलाशी कर सकती है उत्तर प्रदेश की स्पेशल फोर्स
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पुलिस महानिदेशक को अगले तीन दिनों में रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस स्पेशल फोर्स को कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं, जोकि तुरंत कार्रवाई के लिए जरूरी होंगे।
सरकार का लक्ष्य पहले चरण में 9,900 कर्मियों के साथ अगले तीन महीनों में बल का गठन करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर एसएसएफ महत्वपूर्ण सरकारी, निजी भवनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) अधिनियम 2020 के अनुसार, बल को गिरफ्तारी या तलाशी लेने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के एक समूह द्वारा शासित होंगी। अवस्थी ने कहा कि डीजीपी को शुक्रवार को अधिनियम की एक प्रति भेजी गई थी और बल के प्रभावी काम को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
अवस्थी ने कहा, “UPSSF को DGP से मंजूरी मिली है। यह बल मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और एक एडीजी स्तर का अधिकारी बल का प्रमुख होगा। शुरुआत में इसकी पांच बटालियन बनाई जाएंगी।”
इसमें यह भी कहा गया है कि निजी फर्म एक निश्चित लागत पर बल की सेवाओं को किराए पर ले सकती हैं और DGP उसी के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को बल के गठन की घोषणा की थी। बल को मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने का दावा किया जाता है। अवस्थी ने कहा कि पहले चरण में तीन महीने के भीतर 9,919 एसएसएफ कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिसके बाद 1,913 और पद सृजित किए जाएंगे।