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10 रुपये का सिक्के लेने से मना किया तो दर्ज हो सकती है एफआइआर

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सिक्कों को लेकर पिछले कई सालों से आम जन मानस में चली आ रही भाँतियों को तमाम प्रयास के बाद भी दूर नहीं किया जा सका है। खासकर दस रुपये के सिक्कों को लेकर। यही कारण है कि आए दिन विवाद कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसे जानकारी का अभाव कहें य जिम्मेदारों द्वारा लोगों को जागरुक करने में काेताही, घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं।
साेमवार को सीतापुर राेड स्थित पेट्राेल पंप पर तेल डलवाने के बाद बाइकसवार युवक के 50 रुपये (10 रुपये के पांच सिक्के)के सिक्के देने पर मारपीट की घटना एक ऐसा ही ताजा मामला है।

भ्रम करें दूर, जानकारी रखें जरूर- इंडियन कॉइनएज एक्ट 2011 के तहत एक, दो, पांच व दस रुपये समेत सभी प्रकार के सिक्के मान्य हैं। इन्हें लेने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। सिक्के लेने से इंकार करने की दशा में आरपीसी की विभिन्न धारा के तहत संबंधित के विरुद्ध मुकदमा (एफआईआर) दर्ज किया जा सकता है।बॉक्सबैंक शाखा में भी सिक्के लेने से नहीं किया जा सकता इंकारआरबीआइ अधिकारियों के मुताबिक सिक्कों के लेनदेन य सामान्य चलन की अवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग इंतजाम है। इसके तहत बैंकों में भी सिक्के लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। बॉक्स करें शिकायत आरबीआइ के अधिकारियों के मुताबिक सरकार द्वारा जारी सिक्कों को न लेने पर कड़ी कार्रवाई का प्राविधान है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित थाने में मामले की शिकायत की जा सकती है।
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