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गलत बिजली का बिल देने वाली एजेंसी पर दर्ज कराए एफआइआर - ऊर्जा मंत्री

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. अक्सर बिजली बिल गलत आ जाने से उपभोक्ता परेशान हो उठते हैं। उसे दुरुस्त कराने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटते हैं। ऐसे में उनके बिल की समय पर अदायगी नहीं हो पाती। जिससे उन पर बकाया बढ़ने लगता है। साथ ही विभाग को राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी अधिशासी अभियंताओं को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर किसी उपभोक्ताओं को गलत बिल दिया जाए तो संबंधित बिलिंग एजेंसी के खिलाफ तुरंत एफआइआर दर्ज कराएं।

उपभोक्ताओं को अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें बिजली बिल गलत दे दिया गया है। उसे दुरुस्त कराने के लिए विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन अब शासन ने इस तरह की गड़बड़ी पर गंभीर रुख अपनाया है। उपभोक्ता को गलत बिल देने पर संबंधित बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता असीम कुमार के अनुसार पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश के कई जिलों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की थी। उसी में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अब जिले में उपभोक्ताओं के बिलों में त्रुटियों के ज्यादा मामले नहीं आ रहे।

इस तरह की समस्या किसी उपभोक्ता की होती है, तो तुरंत उसका निदान कराकर बिल जमा करने की व्यवस्था करा देते हैं। अलबत्ता ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद बिलिंग एजेंसियों को इसके लिए चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी उपभोक्ता को गलत बिल नहीं जाना चाहिए।


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