उत्तर प्रदेश में बैनामे का प्रमाणपत्र अब एक पन्ने का जारी होगा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश का स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग अब राज्य में स्थित किसी भी भू-सम्पत्ति के बैनामे की कई पन्नों की नकल के बजाए एक पन्ने का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र में खरीदने व बेचने वाले का नाम, रकबा, खसरा-खतौनी की संख्या आदि ब्यौरा दर्ज होगा। अभी तक विभाग में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से सीबीएसई स्कूल जैसी अन्य राष्ट्रीय नेटवर्क वाली संस्थाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
प्रदेश के स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जनसामान्य की सुविधा के लिए पंजीकृत लेख पत्र को एक पेज पर भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एवं पंजीकृत न्यास के न्यासियों द्वारा मांग की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए पक्षकार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रमाण मात्र 100 रुपए शुल्क के रूप में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में जमा करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में अचल संपत्ति से जुड़े वर्ष 2018 के बाद के पंजीकृत लेखपत्रों का प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
वर्ष 2018 के बाद पंजीकृत अन्य विविध लेखपत्र से संबंधित प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत अनुमन्य व्यक्तियों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे चरण में क्रमशः पूर्ववर्ती वर्षों के पंजीकृत लेखपत्रों के प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जायसवाल ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से जन सामान्य को लाभ होगा। अब जहां भी पंजीकृत लेखपत्र को प्रस्तुत करना या उपयोग में लाना होगा, वहां अनेक पन्नों के लेखपत्र के स्थान पर एक ही पेज का प्रमाण पत्र लगेगा।